waqf bill in hindi : kya hai waqf bill,isme kya changes hue hai
Waqf Amendment Bill 2024 : वक़्फ़ की संपत्ति का संचालन के लिए वक़्फ़ बोर्ड बने हैं यह सभी वक़्फ़ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं, करीब 30 स्थापित संगठन देशभर में मौजूद है, जो उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंध करते हैं।आईए जानते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड क्या होता है? सरकार ने जो वक़्फ़ संशोधन विधायक पेश किया है वह क्या है वक़्फ़ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? इस विधायक में क्या बदलेगा और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है…
आखिर क्या है यह वक़्फ़?
कोई भी चेलिया अचल संपत्ति को वक़्फ़ कहां जा सकता है, जिसमें इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान दे सकता है। दान में दी गई कोई भी संपत्ति कोई भी अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सकता। दान की हुई संपत्ति पर मालिकाना हक अल्लाह का माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं।
वक़्फ़ संशोधन जो सरकार द्वारा पेश किया गया है वह क्या है
पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक़्फ़ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक़्फ़ विधेयक, 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधन के साथ,वक़्फ़ विधेयक मैं मौजूद वक़्फ़ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है।
इसकी अतिरिक्त विधेयक मैं वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है, इसमें केंद्रीय और राज्य वक़्फ़ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग किसी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं, इस अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था।
विधेयक में क्या बदलाव होगा?
वक़्फ़ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटा देने का प्रस्ताव है। इस धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी, कि वह किसी संपत्ति के वक़्फ़ संपत्ति होने का निर्णय ले सकते है विधेयक मैं एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक़्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज होगा।
इस विधेयक मैं कई धाराएं 3A 3B और 3C शामिल करने का प्रस्ताव है। यह धाराएं वक़्फ़ की कुछ शर्तों पोर्टल और डेटाबेस पर वक़्फ़ का विवरण दाखिल करने और वक़्फ़ कि गलत घोषणाओं से जुड़ी है विधेयक मे वक़्फ़ की गलत घोषणा को रोकने का प्रस्ताव है। अब किसी भी संपत्ति को वक़्फ़ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधिततो को उचित सूचना देना होगा।
वक़्फ़ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है
वक़्फ़ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में 3, 56,047 वक़्फ़ संपदा है, इसमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या पर नजर डालें तो संख्या लगभग 3,29,995 है।
विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है?
लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी। वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, एनसीपी (शरद गुट), शिवसेना (उद्धव गुट) समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग-अलग तर्कों के साथ विरोध किया है।
waqf bill in hindi : kya hai waqf bill,isme kya changes hue hai
Reviewed by Nakul Pal
on
अगस्त 08, 2024
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