Patanjali ko Supreme Court Ne Jari Kiya contempt notice
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर पतंजलि आयुर्वैदि को अवमानना नोटिस जारी किया
योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने दिन मंगलवार दिनांक 27 फरवरी 2024 को अवमानना नोटिस जारी कर दिया,क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी किए गए, जिन विज्ञापनों में पतंजलि आयुर्वेदि कंपनी ने कई बीमारियों को स्थाई रूप से ठीक करने का दावा करती है
पतंजलि को अस्थाई रूप से चिकित्सा विज्ञापन चलने से प्रतिबंधित करते हुए अदालत ने यह कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने पूरे देश को भ्रमित किया है और झूठा आश्वासन प्रदान करने की कोशिश की गई है इसलिए अदालत ने पतंजलि चिकित्सा विज्ञापन चलने से मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह चुपचाप आंख बंद करके बैठी रही और भ्रामक विज्ञापनो पर कोई कार्यवाही नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।
मेडिकल उत्पादों पर कोई नहीं होगा विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को दिया आदेश
पतंजलि को इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने झूठ और भ्रामक विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया था, तब पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि वह उनके आदेशों का अनुपालन करेगा.
दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पहली बार IMA की याचना पर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अपने सभी झूठे और भ्रामक और विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दिया इसके अलावा यह चेतावनी भी दी थी कि अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो प्रत्येक उत्पादन पर एक करोड रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता के बारे में गलत दावा किया गया होगा वह अवैध माना जाएगा.
लेकिन फिर भी पतंजलि आयुर्वेद ने यह विज्ञापन चलने जारी रखें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वैदि अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया।
पतंजलि फूड के शेयर में गिरावट
अदालत के इस फैसले से पतंजलि कंपनी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा.क्योंकि सुनवाई के एक दिन बाद ही बुधवार सुबह पतंजलि फूड के शेर की कीमत लगभग 4% गिर गई.
Patanjali ko Supreme Court Ne Jari Kiya contempt notice
Reviewed by Nakul Pal
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फ़रवरी 28, 2024
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